उत्तर प्रदेश सरकार ने हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना सुरु कर दिया है. यदि आप भी यूपी हैसियत प्रमाणपत्र बनवाना चाहते है
तो यह आर्टिकल UP Haisiyat Praman Patr Apply Online आपको अंत तक जरुर पढ़ना चाहिए.

इस आर्टिकल में हम स्टेप आई स्टेप जानेंगे की घर बैठे उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? कितना समय लगेगा और कितने रुपये का भुगतान करना होगा इत्यादि.
UP Haisiyat Certificate Online Apply
आर्टिकल | यूपी हैसियत प्रमाणपत्र अप्लाई |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
विभाग | राजस्व विभाग |
वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
क्या है उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र
राज्य सरकार द्वारा जारी किया गाया ऐसा प्रमाण पत्र जिसपर यह लिखा हो की किसी व्यक्ति विशेष या संस्थान के पास कुल सम्पति कितनी है
अर्थार्त उनके पास घर, जमीन, रूपया-पैसा के साथ-साथ चल एवं अचल संपत्ति, बैंक बेलेंश, इन्सुरेंस और गहने आभूषणों सभी सम्पति मिलाकर कुल कितने का नेट वर्थ है?
उसी प्रमाण पत्र को हैसियत प्रमाण पत्र कहते है. उत्तर प्रदेश में इसे बनवाना बेहद ही आसान है क्योंकि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है.
UP Haisiyat Certificate Highlights
- हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा.
- हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता जारी किये गए दिनांक से अगले 2 वर्ष के लिए मान्य होगी.
- हैसियत प्रमाण पत्र व्यक्तिगत अथवा संस्था की हैसियत के लिए भी बनवाया जा सकता है.
- चल संपत्ति के अंतर्गत उन्ही सम्पत्तियों का मूल्यांकन मान्य होगा जो आवेदक या संस्था के नाम हो.
- संपत्ति सम्बन्धी स्वामित्व के संशोधन या प्रतिवर्तन की दशा में हैसियत प्रमाणपत्र पुनः जारी करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी.
UP Haisiyat Praman Patr Apply Online – Quick Process
- Step 1 उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल पर जाइए – UP e Sathi
- Step 2 युजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिये.
- Step 3 हैसियत प्रमाण पत्र (नवीन आवेदन करे) पर क्लिक कीजिये.
- Step 4 आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरिए डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिये.
- Step 5 अंत में पेमेंट करके फॉर्म फाइनल सबमिट कीजिये.
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और 30 दिन के भीतर आपका हैसियत प्रमाण पत्र बन जायेगा.
यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में आपको परेशानी हो रही है तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.
नोट 1 हैसियत प्रमाण पत्र आप व्यक्तिगत (Personal) या संस्थान (Institute) की हैसियत के लिए भी बनवान सकते है.
Documents for UP Haisiyat Certificate Online Apply
हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए.
व्यतिगत के लिए | संसथान के लिए |
व्यक्ति का फोटो आधार कार्ड मोबाइल नंबर राशन कार्ड या वोटर कार्ड पैन कार्ड जमीन का रशीद (यदि हो) बैंक बैलेंस का विवरण (यदि हो) गहने-आभूषण का विवरण(यदि हो) | मुख्या कार्यकारी का फोटो आधार कार्ड मोबाइल नंबर संस्था का रजिस्ट्रेशन संस्था का पैन कार्ड बैंक बैलेंस का विवरण (यदि हो) |
नोट 2 सभी डाक्यूमेंटस को स्कैन करके फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा. जिसमे फोटो की अधिकतम साइज 50 kb और अन्य सभी डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज 100 kb से कम होनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? Step by Step
स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल पर जाना है.
स्टेप 2 अब आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा भरना है और Submit बटन पर क्लिक करना है.

स्टेप 3 आगे आपको आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के निचे हैसियत प्रमाण पत्र (नवीन आवेदन करे) पर क्लिक करना है.

स्टेप 4 अब आपके सामने यूपी हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश खुल कर आ जायेगा. आपको सभी निर्देश सही से पढ़ लेना है और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करना है.

स्टेप 5 अब आपके सामने उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा. फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भर कर आपको सुरक्षित करना है और आगे बढ़ना है.

स्टेप 6 हैसियत सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भर कर सभी डाक्यूमेंटस अपलोड कर फाइनल सबमिट करना है.
- आवेदक का विवरण
- सम्पति का विवरण
- संलग्नको का विवरण
- संपति संबंधित दस्तावेज
इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से उत्तर प्रदेश हैसियत सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और मात्र 30 दिन में अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते है.
जल्दी ही इस आर्टिकल में निम्नलिखित टॉपिक कवर होगा.
- हैसियत प्रमाण पत्र स्टेटस चेक कैसे करे
- हैसियत प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे बनवायें
- हैसियत प्रमाण पत्र पीडीऍफ़ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करे
FAQ: UP Haisiyat Certificate Apply संबंधित सवाल-जवाब
Q1. उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?
Ans: वैसे तो नॉर्मली 30 दिन के भीतर आपका हैसियत प्रमाण पत्र बन जाता है, लेकिन कभी-कभी तकनिकी गड़बड़ी एवं अधिकारीयों की लापरवाही की वजह से ज्यादा समय भी लग जाता है.
Q2. Uttar Pradesh Hasiyat Certifcate Apply Fees कितनी लगती है?
Ans: यूपी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होता है. जनसेवा केंद्र पर 120 रूपया व सिटीजन पोर्टल के द्वारा साइबर पर 110 रुपये का शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है.
Q3. उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों होती है?
Ans: बड़े-बड़े टेंडर लेने के लिए ठेकेदार लोगो को अपनी संपति का ब्यौरा बताने के लिए उनको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.
Q4. यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑफलाइन पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड कैसे करे?
Ans: उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए के लिए आपको यह फॉर्म भर कर अपने तहसील में जमा करना होगा. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये – Download UP Haisiyat Certificate Form PDF
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आशा करता हूँ की यह आर्टिकल “उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?” आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे UP Haisiyat Praman Patra Online Apply करने से सम्बंधित वो क्लियर हो गए होंगे.
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कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या सुझाव जरुर लिखे
यदि अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव है UP Haisiyat Certificate Online Apply करने से सम्बंधित तो निचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरुर बताएँ.
मैं आपके सवाल का जवाब 30 मिनट के भीतर दूंगा और आपके सुझाव के अनुसार आगे आर्टिकल लिखूंगा.
आपका कीमती समय निकालकर पूरा आर्टिकल पढने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ! ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो !
Hi jaise hamare pas Jamen na ho to kise banega gareb warg hai
Aapke paas jitni jamin hai utna ka hi details daliye. Aapke ghar ki jamin to hogi hi. Aap uska details bhi daal sakte hai.