यदि आप भी उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है? तो यह आर्टिकल Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply आपको अंत तक जरुर पढ़ना चाहिए.
Uttar pradesh Income Certficate Apply
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश जाती प्रमाणपात्र अप्लाई |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
वेबसाइट | eSathi.up.gov.in |
हेल्पलाइन | 0522-2304706 |
ईमेल आईडी | [email protected] |
UP Income Certificate Online Apply – Quick Process
- उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल पर जाइए – UP e-Sathi
- यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन कीजिये
- आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के निचे आय प्रमाणपत्र पर क्लिक कीजिये
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरिए
- अंत में डॉक्यूमेंट अपलोड कर 15 रुपये का पेमेंट कीजिये
यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कम्प्लीट हो जायेगा और आपको एक रिसीविंग मिल जायेगा.
यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर यूपी आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये, आपका काम हो जायेगा.
उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन हेतु डाक्यूमेंटस
आय प्रमाण बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए.
- आधार कार्ड
- कलर फोटो
- राशन कार्ड
- स्वघोषणा पत्र
- वेतन पर्ची (यदि हो)
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
यूपी आय प्रमाणपत्र आवेदन हेतु शुल्क का भुगतान
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फ़िलहाल आपको 15 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा.
नोट-1 यदि आप नेट बैंकिग से पैसा जमा करते है तो आपको 5 रुपये अधिक देने होंगे और डेबिट कार्ड से भुगतान करते है तो 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.
इसलिए आपको UPI या QR कोड के जरिये ही भुगतान करना चाहिए, इसमें आपको एक रूपया भी अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा.
उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन कैसे करे? Step by Step
स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके Uttar Pradesh e Sathi पोर्टल पर चले जाना है.
स्टेप 2 अब आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा भरना है और लॉगइन करने के लिए Submit बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
नोट-2 यदि आपके पास यूपी ई-साथी पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको UP e Sathi Registration करना होगा.
स्टेप 3 लॉगिन करने के बाद आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन खुल कर आ जायेगा. यहाँ पर आपको आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा ऑप्शन के निचे आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 4 क्लिक करते ही आपके सामने आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन-पत्र खुल कर आ जायेगा. जिसमे पूछी गई सभी जानकारी आपको बिलकुल सही-सही भरनी है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 5 इसके बाद आपको निचे स्क्रॉल करना है और परिवार का विवरण में आपको बताना है की आपके परिवार में कुल कितने सदस्य है और किस व्यक्ति की आय कितनी है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 6 अंत में आपको आय प्रमाणपत्र बनवाने का कारण बताना है और सभी डॉक्यूमेंट बरी-बरी से अपलोड करके दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 7 अब आपके सामने आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी के साथ आय प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको सबसे निचे स्क्रॉल करना है और सेवा शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 8 आगे आपके सामने NSDL Payment Getway खुल कर आ जायेगा. जहाँ पर Submit & Proceed With Payment पर क्लिक करके 15 रुपये का भुगतान करना है.
स्टेप 9 15 रुपये सेवा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन UPI या QR कोड के माध्यम से ही करना है और आवेदन को फाइनल सबमिट करना है.
स्टेप 10 पेमेंट कर फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने आय प्रमाणपत्र आवेदन की एक रिसीविंग आ जाएगी. जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है. जैसा निचे फोटो में है.
इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और अपना आय प्रमाणपत्र बनवा सकते है.
उतर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट आवेदन हेतु स्कैन डॉक्यूमेंट साइज़
डॉक्यूमेंट | स्कैन साइज़/फोर्मेट |
फोटो | 50 kb से कम / jpg |
आधार कार्ड | 200 kb से कम / jpg |
राशन कार्ड | 200 kb से कम / jpg |
स्वघोषण पत्र | 200 kb से कम / jpg |
FAQ: UP Income Certificate Online Apply संबंधित सवाल-जवाब
उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र की वैद्यता कितने दिन होती है?
इसकी वैध्यता 1 से 3 वर्षो के लिए होती है. कई जगह पर यही आय प्रमाणपत्र सिर्फ 1 साल तक मान्य होता है तो कई जगहों पर 3 साल के लिए मान्य होता है.
यूपी आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के कितने दिन बाद बन जाता है?
आवेदन करने के 21 दिन के भीतर आपका आय प्रमाणपत्र बन जाता है. लेकिन कभी-कभी तकनिकी खराबी एवं अधिकारीयों की लापरवाही की वजह से थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है.
उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट कौन जारी करता है?
उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट तहसील लेवल के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है. जिन्हें आम भाषा में CO साहब कहते है.
Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply करने कितना समय लगता है?
मात्र 4-5 मिनट ! जी हाँ बिलकुल सही सुना 5 मिनट के भीतर ही आप उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
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आशा करता हूँ की यह आर्टिकल “उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन कैसे करे?” आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply करने से सम्बंधित वो क्लियर हो गए होंगे.
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कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या सुझाव जरुर लिखे
यदि अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव है यूपी इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बंधित तो निचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरुर बताएँ.
मैं आपके सवाल का जवाब 30 मिनट के भीतर दूंगा और आपके सुझाव के अनुसार आगे आर्टिकल लिखूंगा.
आपका कीमती समय निकालकर पूरा आर्टिकल पढने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ! ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो !
इस आर्टिकल में हमने निम्नलिखित टॉपिक को कवर किया
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- Uttar Pradesh e-District Income Certificate Apply
- Documents for UP Caste Certificate Apply
- UP Income Certificate Documents Size
- UP Income Certificate Apply Fees
- यूपी आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र कैसे बनवायें
मेने फीस जमा कर दी है स्लिप भी आ गई है लेकिन लॉगिन में consert तो offiser नही आ रहा है और दुबारा भुगतान करने पर ऑलरेडी सेव्ड acknowledment आ रहा है
Ravi jee kabhi kabhi Technical problem ki wajah se aisa hota hai. Please aap kuchh der baad fir se login karke aage ka process kar application print kijye aap safalta purvak kar payenge. OK Thank You.
मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, एवं Sikh (Jatt) हूं, मैं कौन सी category में आता हूं, ,🙏🙏🙏🙏
Lovejot Singh jee Sikh(Jaat) jati ke log General Category me aate hai. OK Thank You.