उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने दिव्यांग एवं नि:शक्त लोग के लिए UP Viklang Punarvas Yojana की सुरुआत की है
इस योजा के तहत उत्तर प्रदेश के विकलांग एवं दिव्यांग लोगो को दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन के साथ-साथ रोजगार सुरु करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
ऐसे में यदि आप भी उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना का लाभ लेना चाहते है, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़िए.
इस आर्टिकल में हम जानेंगे यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन कैसे करे? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? और क्या योग्यता होनी चाहिए? इत्यादि सबकुछ.
UP Divyang Punarvas Yojana Form
आर्टिकल | यूपी दिव्यांग पुनर्वासन योजना |
लाभार्थी | विकलांग एवं नि:शक्तजन |
लाभ | रोजगार सुरु करने हेतु आर्थिक सहायता |
वेबसाइट | Divyangjandukan.upsdc.gov.in |
हेल्पलाइन | +91-522-2238063 |
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास योजान आवेदन कैसे करे? Quick Process
- Step 1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाइए – Click Here
- Step 2 Services के निचे पंजीकरण/आवेदन पर क्लिक कीजिये.
- Step 3 पुनः New Entry Form पर क्लिक कीजिये.
- Step 4 आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरिये.
- Step 5 अंत में डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म Submit कर दीजिये.
इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना या UP Viklang Punarvas Yojana आवेदन करने में आपको परशानी हो रही तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.
डाक्यूमेंट : उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास योजना रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- फोटो
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
योग्यता : उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास योजना आवेदन हेतु
- आवेदक उतर प्रदेश का स्थायी निवासी हो.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बिच हो.
- आवेदक 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हो.
- आवेदक के पास 110 वर्ग फीट खुद की भूमि या खरीदी गई भूमि हो.
उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वास योजान रजिस्ट्रेशन कैसे करे? Step by Step
स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर जाना है.
स्टेप 2 अब आपको निचे स्क्रॉल करना है और Services के निचे दिए गए ऑप्शन पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 3 आगे आपके सामने दिव्यांगजन नि:शक्तजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना के लिए पंजीकरण पेज खुल का आ जायेगा.
यहाँ पर आपको New Entry Form पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 4 क्लिक करते ही आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वासन योजान लिए आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा.
यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स, इनकम डिटेल्स, दिव्यांगता विवरण और आवेदन का विवरण इत्यादि सही-सही भरना है.
स्टेप 5 आगे आपको जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है. जैसे: फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दिव्यांगता प्रमाणपत्र इत्यादि और कैप्चा भर कर Save बटन पर क्लिक करना है जैसा ऊपर फोटो में है.
स्टेप 6 सेव करते ही उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वास योजान के लिए आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जायेगा और आपके सामने आपका पंजीकरण संख्या देखने को मिल जायेगा जैसा निचे फोटो में है.
इस से आप उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना अथवा यूपी विकलांग पुनर्वास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पुनः Registration ID और कैप्चा डालकर Login करना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है.
UP Divyang Punarvas Yojana Login 2022
Step 1 यूपी विकलांग पुनर्वास योजन लॉगिन करने के लिए आपको निचे दिए गए बटन पर क्लिक करके पुनः दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
Step 2 आगे आपको Edit Saved Form / Final Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
Step 3 आगे आपको स्कीम और जनपद सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा भर कर SEARCH बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
Step 4 सर्च करते ही आपके सामने आपका पहले वाला पूरा फॉर्म खुल कर आ जायेगा जिसे आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था. आपको सबसे निचे स्क्रॉल करना है और कैप्चा भर कर Final Submit पर क्लिक कर देना है.
इस प्रकार से आप बड़ी ही आसनी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वास योजान या यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजान के लिए रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एवं आवेदन कर सकते है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वास योजना के फायदे
यूपी विकलांग पुनर्वास योजना के निम्नलिखित फायदे है.
- दिव्यांग व्यक्ति खुद का दुकान खोल पायेगा
- दिव्यांग व्यक्ति अपना रोजगार सुरु कर पायेगा.
- विकलांग व्यक्ति का जीवन-यापन बढ़िया से हो पायेगा.
FAQ: UP Divyang Punarvas Yojana सम्बंधित सवाल-जवाब
Q1. यूपी विकलांग पुनर्वास योजन के तहत सरकार कितनी सहायता राशी देती है?
Ans: उत्तर प्रदेश विकलांग पुनर्वास योजना के तहत योगी सरकार 20 हजार रुपये तक की सहायता राशी दिव्यांग एवं विकलांगजनों को देती है.
Q2. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजान सहायता राशी को कितनी किश्तों में वापस करना होता है?
Ans: राज्य सरकार उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत दी गयी राशी की वसूली 500 रूपया प्रतिमाहिना के दर से करती है.
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