उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? UP Viklang Pension Yojana Apply Online 2021

यूपी सरकार राज्य में 40 प्रतिशत या इससे अधिक विक्लांगता एवं दिव्यांगता वाले लोगो को 500 रूपया प्रतिमाहिना पेंशन के रूप में उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत देती है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे UP Viklang Pension Yojana Apply Online

यदि आप भी ऑनलाइन UP Viklang Pension Yojana Apply करना चाहते है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है

तो यह आर्टिकल उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? आपको अंत तक जरुर पढ़ना चाहिए.

UP Divyang Pension Yojana Online

आर्टिकलयूपी विलांग एवं दिव्यांग पेंशन योजना
लाभार्थी विकलांग एवं दिव्यांग
लाभ500 रूपया पेंशन प्रतिमाहिना
आवेदन मोडऑनलाइन
वेबसाइटsspy-up.gov.in
हेल्पलाइन18001801995

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करे? Quick Process

Step 1 उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाइए – SSPY-UP.Gov.in

Step 2 दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना पर क्लिक कीजिये.

Step 3 ऑनलाइन आवेदन करे ऑप्शन पर क्लिक कीजिये.

Step 4 आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही-सही भरिए.

Step 5 अंत में डॉक्यूमेंट अपलोड कर SUBMIT बटन पर क्लिक कीजिये.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और आपको एक रिसीविंग देखने को मिल जायेगा.

यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही है तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.

Documents for UP Viklang Pension Yojana Apply

  • फोटो
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • दिव्यन्गता प्रमाण पत्र
  • ग्राम सभा का प्रस्तावपत्र

यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन हेतु योग्यता

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 150 वर्ष के बिच होनी चाहिए.
  •  आवेदक की दिव्यांगता प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी चाहिए.
  • आवेदक को अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ पहले से नहीं मिलता होना चाहिए.
  • आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए Rs 46080 और शहरी क्षेत्र के लिए Rs 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana Apply Online – Step by Step

स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.

स्टेप 2 अब आपको ऊपर मेनू में बने दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana Apply Online by UPYojana.net

स्टेप 3 अब आपके सामने दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना का पेज खुल कर आ जायेगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें

स्टेप 4 आगे आपके सामने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा.

यहाँ पर सबसे ऊपर आपको व्यक्तिगत विवरण में आपको जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत इत्यादि सेलेक्ट कर आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता का नाम, जाति और मोबाइल नंबर इत्यादि भरना है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश दिव्यांग  कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन फॉर्म

स्टेप 5 निचे फॉर्म में आपको आवेदक के बैंक का विवरण और आय का विवरण बिलकुल सही-सही भरना है.

Bank & Income Details for UP Viklang Pension Yojana Apply Online

स्टेप 6 आगे फॉर्म में आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट से देख कर दिव्यांगता का विवरण भरना है. जैसा निचे फोटो में है.

स्टेप 7 अंत में आपको फोटो के साथ-साथ सभी डॉक्यूमेंट पीडीऍफ़ में स्कैन करके अपलोड करना है और कैप्चा भर कर SUBMIT बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Upload Documents for Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana Apply

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना आवेदन फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक रिसीविंग मिल जायेगा और आपका आवेदन आपके तहसील में वेरिफिकेशन के लिए दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ.प्र.) के अधिकारी के पास भेज दिया जायेगा.

कुछ दिन बाद आपका आवेदन वेरीफाई हो जायेगा और आपके खाते में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का पैसा 500 रूपया प्रतिमहिना आना सुरु हो जायेगा.

FAQ: यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन संबंधित सवाल-जवाब

Q1 उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत विकलांगों को कितनी पेंशन राशी मिलती है?

Ans: उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना या फिर दिव्यांग पेंशन योजना कहिये इनके तहत 500 रूपया की पेंशन राशी प्रतिमाह मिलती है.

Q2 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट कौन सी है?

Ans: उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in है.

Q3 कितने प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोग उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Ans: 40 प्रतिशत या फिर इससे अधिक दिव्यांगता प्रतिशत वाले लोग उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते है.

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कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या सुझाव जरुर लिखे

यदि अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव है उत्तर प्रदेश दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बंधित तो निचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरुर बताएँ.

मैं आपके सवाल का जवाब 30 मिनट के भीतर दूंगा और आपके सुझाव के अनुसार आगे आर्टिकल लिखूंगा.

आपका कीमती समय निकालकर पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ! ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो !

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