UP Samuhik Vivah Yojana Registration 2024 ऐसे करे उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह पंजीकरण

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज्य सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुँपये तक का अनुदान दे रही है.

UP Samuhik Vivah Yojana Registration उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे करें

ऐसे में यदि आप भी UP Samuhik Vivah Yojana Registration करना चाहते है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेना चाहते है तो यह आर्टिकल आपको अंत तक जरुर पढ़ना चाहिए.

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana 2024

योजनामुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के निवासी
लाभ30 हजार रुपये सहायता राशी
विभागसमाज कल्याण विभाग
वेबसाइटShadianudan.upsdc.gov.in
Download Formग्रामीण || शहरी

कितनी मिलेगी राशी?

सामूहिक विवाह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करने पर कन्या/वधु के खाते में 20 हजार रुपये DBT के माध्यम से भेजे जायेंगे.

एवं 10 हजार रुपये के सामान जैसे: कपडा, पायल, अंगूठी और बर्तन दिए जायेंगे.

यूपी सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे? Quick Process

  1. उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कीजिये – Click Here
  2. आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही भरिये
  3. निर्धारित जगह पर फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर कीजिये
  4. फॉर्म के साथ जरुरी डॉक्यूमेंट पिनअप/अटैच कीजिये
  5. अंत में आवेदन फॉर्म सहित सभी डॉक्यूमेंट अपने जिला के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कीजिये.

आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको वहां से एक रिसीविंग मील जायेगी जिसे अपने पास सुरक्षित रखना है. इसके कुछ दिन बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा.

यूपी सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे

यदि ऊपर बताये Quick Process को फॉलो कर UP Samuhik Vivah Yojana Registration करने में आपको परेशानी हो रही है तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.

योग्यता : यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो
  3. आवेदक गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करता हो

डॉक्यूमेंट : यूपी सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन के लिए

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जाती, निवास, आय प्रमाणपत्र
  • विवाहित जोड़े का फोटो
  • बीपीएल कार्ड
  • आवेदन फॉर्म

उत्तर प्रदेश समुही विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वरा संचालित “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करना है.

स्टेप 2 अब आपको इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसे बिलकुल सही-सही भरना है, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश समुही विवाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरे

स्टेप 3 फॉर्म भरने के बाद आपको निर्धारित जगह पर आवेदक एवं वर-वधु का फोटो चिपकाना है, और हस्ताक्षर करना है.

स्टेप 4 इसके बाद आपको सभी जरुरी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करवा कर इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, और एक बार दोबारा सही से चेक करना है की सब कुछ सही है या नहीं.

स्टेप 5 यदि सब कुछ ठीक है तो इस आवेदन फॉर्म को अपने जिला के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है और वहां से पावती प्राप्त कर लेना है.

इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्दी ही आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा.

यूपी सामूहिक विवाह योजना के नियम क्या-क्या है?

वैसे तो उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह करने या इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कुछ विशेष नियम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बाते है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए.

विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे से अधिक होनी चाहिए.
विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे से अधिक होनी चाहिए.
यूपी सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ो का विवाह होना चाहिए.

UP Samuhik Vivah Yojana Registration & Apply सम्बंधित सवाल-जवाब

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह में क्या-क्या मिलता है?

यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्या/वधु को 20 हजार रुपये की सहायता राशी एवं 10 हजार रूपया का कपड़ा, आभूषण एवं बर्तन मिलता है.

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह 2022 में कब होगा?

उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह 2-3 महीने के अन्तराल पर जिला लेवल पर होता रहता है. आपके क्षेत्र में कब होगा इसकी जानकारी आपको आपके जिला मुख्यालय में मिल जाएगी.

यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते है?

उत्तर प्रदेश राज्य के वैसे नागरिक जो गरीबी रेखा के निचे आते है और जिनकी आय काफी कम है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में कितनी राशी मिलती है?

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 30 हजार रुपये तक की सहायता राशी प्रदान करती है.

आशा करता हूँ की यह आर्टिकल पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे यूपी सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन से सम्बंधित वो क्लियर हो गए होंगे.

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