उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने दिव्यांग लोगो की शादी में आर्थिक मदद करने के उदेश्य से यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? और क्या योग्यता होनी चाहिए? इन सभी सवालो का जवाब जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़िए.
Divyang Shadi Vivah Protsahan Yojana UP
आर्टिकल | यूपी दिव्यांग शादी योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
लाभ | 15 से 35 हजार रुपये प्रोत्सहन राशी |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
वेबसाइट | Divyangjan.upsdc.gov.in |
हेल्पलाइन | +91-522-2287267 |
याद रखें | UPYojana.net – उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ |
यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना अप्लाई कैसे करे? Quick Process
- Divyangjan UPSDC की वेबसाइट पर जाइए – Click Here
- पंजीकरण या आवेदन करें पर क्लिक कीजिये.
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही भरिये.
- योजना सम्बंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिये.
- अंत में सबकुछ सही से चेक करके फॉर्म Final Submit कीजिये.
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जायेगा जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट निकलकर आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है.
इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से यूपी दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.
यूपी दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशी
पुरुष/पती दिव्यांग है तो | 15 हजार रूपया |
महिला/पत्नी दिव्यांग है तो | 20 हजार रूपया |
दोनों पती-पत्नी दिव्यांग है तो | 35 हजार रूपया |
यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर UP Divyang Shadi Anudan Yojana Apply करने में आपको परेशानी हो रही है तो निचे बताये गए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिये.
Documents for UP Divyangjan Shadi-Vivah Yojana Apply
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
UP Divyang Shadi Vivah Protsahan Yojana Apply Kaise Kare
स्टेप 1 सबसे पहले आप निचे दिए गए लिंक/बटन पर क्लिक करके दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट के शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना वाले पेज पर जाइए.
स्टेप 2 आगे आप Services के निचे दिए गए ऑप्शन पंजीकरण/आवेदन करने हेतु क्लिक करें पर क्लिक कीजिये. जैसा निचे फोटो में है.

स्टेप 2 अब आपके सामने दिव्यांगजन को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र/फॉर्म खुल कर आ जायेगा.

आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी बिलकुल सही-सही भरिये. जैसे:-
- दम्पति की दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत:
- दम्पति का नाम
- दम्पति का वर्तमान पता
- विवाह की तिथि
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या
- विवाह के समय आयु
- दम्पति में वर एवं वधु के पिता का नाम
- दम्पति की निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत
- दम्पति के बैंक अकाउंट का विवरण
- दम्पति का आधार कार्ड संख्या
नोट 1: यहाँ दम्पति का अर्थ है पती-पत्नी दोनों यदि दोनों विकलांग है तो अथवा सिर्फ पती या पत्नी यदि दोनों में से कोई एक विकलांक है तो.
स्टेप 4 आवेदन फॉर्म भरने के साथ-साथ जो भी जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड भी कीजिये. जिसका फाइल साइज़ 30kb और फाइल फोर्मेट पीडीऍफ़ होना चाहिए.
नोट 2: दम्पति के फोटो JPG फोर्मेट में होगा और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होगा वो सब पीडीऍफ़ फोर्मेट में होगा.
स्टेप 5 फॉर्म अच्छी तरह से भर कर आपको Final Submit करना है और रिसीविंग का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है. जैसा निचे फोटो में है.

इसी रिसीविंग में दिये गए आवेदन संख्या के जरिये आप UP Divyang Shadi Anudan Yojana Status चेक कर पाएंगे.
तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ ले सकते है.